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रैगिंग - एक दण्डनीय अपराध

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू0जी0सी0) के रैगिंग निषेध अधिनियम 2009 के नियम-7 के अनुसार रैगिग एक अपराधिक गतिविधि है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) रैगिंग अधिनियम 2009 के नियम-6 6.3 दिनांक 17 जून 2009 के अनुसार विश्वविद्यालय परिसर में रैगिंग निषेध समिति का गठन हुआ है।

विश्वविद्यालय प्रशासन के संज्ञान में यदि रैगिंग संबंधी कोई भी घटना समाने आती है, तो सम्बन्धित से इस संदर्भ में स्पष्टीकरण मांगा जायेगा, सन्तोषजनक उत्तर न पाये जाने की स्थिति में संबंधित को विश्वविद्यालय से निष्कासित भी किया जा सकता है।
Anti Ragging Cell (एन्टी रैगिंग समिति)

कुलपति अध्यक्ष
श्री सुरजीत सिंह पंवार, अपर पुलिस अधीक्षक पुलिस अधिकारी
वित्त अधिकारी नागरिक प्रशासन
डॉ. शिव शंकर जायसवाल, पत्रकार पत्रकार प्रतिनिधि
डॉ. विनय सेठी, सहायक आचार्यNGO प्रतिनिधि
श्री बृजभूषण शर्मा, अभिभावक, ज्वालापुर हरिद्वार माता-पिता के प्रतिनिधि
श्री अनुपम कोठारी, पूर्व छात्र, ऋषिकेश पूर्व छात्र प्रतिनिधि
श्री कुलदीप भट्ट, नवीन छात्र, हरिद्वार नवीन छात्र प्रतिनिधि
श्री सुभाष पोखरियाल, कनिष्ठ सहायक शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के प्रतिनिधि
डॉ. मनोज किशोर पंत, सहायक आचार्य शिक्षक (पुरुष)
डॉ. दामोदर परगांई, सहायक आचार्य शिक्षक (पुरुष)
कुं. मीनाक्षी, सहायक आचार्य शिक्षक (महिला)
डॉ. कामाख्या कुमार, सह आचार्य संयोजक एन्टी रैगिंग समिति+917017860155
Anti Ragging Afidavit for Colleges

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